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Caret

ProPublica पत्रकारों का एक समूह है।

हम आपको यह नहीं बताते हैं कि किसे और किसके लिए वोट करना है।

हम आपको जानकारी देना चाहते हैं।

मतदान एक अधिकार है।

वोट देने के लिए आपको यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ या लिख सकते हैं।

कानून कहता है कि अगर आप विकलांग या निरक्षर हैं, तो आप मतदान में सहायता पा सकते हैं।

हमने एक लेख लिखा कि कुछ राज्यों में लोगों के लिए मतदान करना कितना मुश्किल है।

हमें उम्मीद है कि इस गाइड की मदद से आपको वोट देने में मदद मिलेगी।


अगर आपको मतदान में मदद चाहिए, तो आप इलेक्शन प्रोटेक्शन हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

  • बंगाली, कैंटोनीज़, हिंदी, उर्दू, कोरियाई, मंदारिन, तागालोग या वियतनामी भाषी: 888-274-8683 पर कॉल करें।
  • अंग्रेज़ी बोलने वाले: हमें 866-687-8683 पर कॉल करें या टेक्स्ट मैसेज भेजें।
  • स्पेनिश बोलने वाले: 888-839-8682 पर कॉल करें।
  • अरबी बोलने वाले: 844-925-5287 पर कॉल करें।

इलेक्शन प्रोटेक्शन हॉटलाइन आपको यह नहीं बताएगी कि किसे वोट देना है।

जरूरी नहीं कि आप हर चीज पर वोट दें।

आप सिर्फ़ वही वोट कर सकते हैं जो आपके लिए जरूरी है।

क्या मैं वोट दे सकता/सकती हूं?

आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आपको संयुक्त राज्य का नागरिक होना चाहिए।

आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है।

आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ना है।

आपको वोट करने के लिए साइन अप करना होगा।

अगर किसी न्यायाधीश ने आपको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया है, यह देखें कि क्या आप वोट दे सकते हैं.

अधिकांश राज्यों में बौद्धिक अक्षमता वाले लोग वोट दे सकते हैं।

अगर आपके अभिभावक हैं, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे।

अधिकांश राज्यों में, सिर्फ़ एक न्यायाधीश ही आपको बता सकते हैं कि आप विकलांगता के कारण वोट नहीं दे सकते।

आप अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सहायता पा सकते हैं।

मैं वोट देने के लिए कैसे साइन अप करूं?

आपको वोट देने के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने का मतलब है साइन अप करना।

क्या मैं डाक के ज़रिए वोट दे सकता/सकती हूँ?

अगर आप विकलांग हैं, तो आप डाक के माध्यम से वोट दे सकते हैं।

कई राज्य सभी लोगों को डाक के माध्यम से मतदान करने देते हैं।

अगर आप डाक के ज़रिए वोट देना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य को समय से पहले बताना होगा।

मैं व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए कहां जाऊं?

आईडी एक कार्ड या कागज का टुकड़ा है जो यह साबित करता है कि आप कौन हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

● ड्राइवर का लाइसेंस।

● पासपोर्ट।

● जन्म प्रमाणपत्र।

या मेरी कोई मदद कर सकता है?

मतदान अधिकार अधिनियम एक कानून है।

इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को वोटिंग के लिए मदद मिल सकती है।

अगर आप विकलांग हैं, तो आपको मतदान में सहायता मिल सकती है।

अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको वोटिंग में मदद मिल सकती है।

अगर आप लिख नहीं सकते हैं, तो आपको वोटिंग में मदद मिल सकती है।

मेरी मदद कौन कर सकता है?

आप किसी से भी आपकी मदद करने के लिए कह सकते हैं।

ये लोग वोट करने में आपकी मदद कर सकते हैं:

● आपके बच्चे।

● परिवार के सदस्य

● दोस्त

● आपके मतदान केंद्र पर काम करने वाला एक व्यक्ति।

ये लोग वोट करने में आपकी मदद नहीं कर सकते:

● आपके बॉस।

● आपके संघ प्रतिनिधि।

वे मेरी मदद कैसे कर सकते हैं?

वे आपको मतपत्र पढ़ कर सुना सकते हैं। मतपत्र उन सभी लोगों और मुद्दों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें आप वोट कर सकते हैं।

वे मतदान से जुड़े आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं।

वे आपको नहीं बता सकते कि किसे वोट देना है।

वे आपके मतपत्र को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहते।

क्या होगा अगर मैं अंग्रेजी बोल या पढ़ नहीं सकता/सकती?

कुछ स्थानों पर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में मतपत्र होते हैं।

उनके पास ऐसे कार्यकर्ता भी हो सकते हैं जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हों।

अनुवाद करने के लिए आप किसी को भी ला सकते हैं।

अगर आपको मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो इलेक्शन प्रोटेक्शन हॉटलाइन पर कॉल करें।

या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आप वोट नहीं दे सकते या मदद नहीं ले सकते?

अगर आपको मतदान करने में कोई समस्या हो रही है, तो इलेक्शन प्रोटेक्शन हॉटलाइन पर कॉल करें।

  • बंगाली, कैंटोनीज़, हिंदी, उर्दू, कोरियाई, मंदारिन, तागालोग या वियतनामी भाषी: 888-274-8683 पर कॉल करें।
  • अंग्रेज़ी बोलने वाले: हमें 866-687-8683 पर कॉल करें या टेक्स्ट मैसेज भेजें।
  • स्पेनिश बोलने वाले: 888-839-8682 पर कॉल करें।
  • अरबी बोलने वाले: 844-925-5287 पर कॉल करें।

कुछ कार्यकर्ता शायद यह नहीं जानते होंगे कि आपको वोट देने में किसी की मदद लेने की अनुमति है।

उन्हें बताएं कि मतदान अधिकार अधिनियम के मुताबिक आपको मदद मिल सकती है।

आपको डराना-धमकाना अपराध है।

डराने-धमकाने का मतलब है कि वे ऐसी बातें कहते या करते हैं जो आपको डराती हैं और आपको वोट देने से रोकने की कोशिश करती हैं।


हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको मतदान करने में कोई समस्या है।

आप ProPublica के लिए 212-379-5781 पर एक मैसेज डाल सकते हैं।


मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे वोट दूं?

मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे वोट दूं?

वोट देने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ सकता है।

लाइन में प्रतीक्षा करने के दौरान आपका मतदान केंद्र बंद हो सकता है।

अगर आप लाइन में हैं, तो मतदान स्थल बंद होने के बाद भी आप मतदान कर सकते हैं।

अगर आप किसी को अपनी मदद के लिए लाए हैं तो कार्यकर्ताओं को बताएं।

कार्यकर्ता आपसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं।

इस फ़ॉर्म से पता चलता है कि आपको वोटिंग में मदद चाहिए।

आप किसी कार्यकर्ता से वोट देने में मदद करने के लिए कह सकते हैं।

कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है।

कुछ मशीनें आपके मतपत्र को पढ़ कर सुनाएंगी।

आप वोट देने के लिए बटन दबाते हैं।

अगर आपको इस तरह की वोटिंग मशीन की ज़रूरत है, तो किसी कार्यकर्ता से पूछें।

मैं अपने डाक मतदान के माध्यम से कैसे वोट डालूं?

आपका मतपत्र बताता है कि इसे कैसे दर्ज किया जाए।

ज़्यादातर जगहों पर, आप किसी और को आपके लिए अपना मतपत्र देने के लिए कह सकते हैं।

कुछ राज्य अन्य लोगों को आपके लिए मतदान करने की अनुमति नहीं देते हैं।

पता लगाएँ कि क्या आपका राज्य अन्य लोगों को आपका मत डालने की अनुमति देता है।

मदद के लिए इलेक्शन प्रोटेक्शन हॉटलाइन पर कॉल करें।

आप हमारे अन्य लेखों को पढ़ने के लिए साइन अप कर सकते हैं।

ProPublica में Asia Fields एक रिपोर्टर हैं। उन्होने यह गाइड लिखी है। आप अपनी प्रतिक्रिया [email protected] पर भेज सकते हैं।

नोह जोडिस ने इस लेख के लिए चित्र बनाए।